जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट समेत दूसरी पांबदियों पर सुनवाई के बाद फैसला देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट का अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत आता है और ये मूलभूत अधिकार हैं। आर्टिकल 19 (1) (a) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी की तरह ही इंटरनेट को जोड़ कर देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन को इंटरनेट के निलंबन की समीक्षा करने का आदेश दिया।और जरुरी सेवाओं के लिये इसे तुरंत बहाल करने का आदेश दिया...कोर्ट के मुताबिक इंटरनेट बंद करना न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। और कोर्ट ने बताया कि इंटरनेट का अधिकार भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के तहत आता है।
Guests: Khushbu Jain, Cyber Law Expert,
Satya Prakash, Legal Editor, The Tribune,
Dr. Vikram Singh, Former DGP, Uttar Pradesh,
P K Malhotra, Former Secretary, Ministry of Law and Justice, GoI,
Anchor: Kavindra Sachan
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